पंचायत चुनाव में विजयी जुलूस पर रहेगी रोक, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश

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जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने विजयी जुलूसों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

निर्देशों के अनुसार, पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से विजय जुलूस नहीं निकाल सकेगा। इस व्यवस्था के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रावधान पहले सीआरपीसी की धारा 144 के नाम से जाना जाता था।

किन जनप्रतिनिधियों पर लागू होंगे आदेश?

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पंचायत चुनाव में निर्वाचित सभी प्रमुख पदों पर लागू होंगे। इनमें जिला प्रमुख, जिला परिषद उप प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान और उप प्रधान शामिल हैं।

इसके अलावा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच भी विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला

चुनाव परिणाम आने के बाद किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

प्रशासन को चुनाव परिणाम के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आयोग के आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

पंचायत चुनाव में प्रशासन की रहेगी नजर

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद अब जिला प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में निगरानी रखी जाएगी, ताकि प्रतिबंधित विजय जुलूस न निकाले जा सकें।