केंद्र सरकार ने पहचान पत्र के तौर पर बने आधार कार्ड को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने पचास से ज्यादा सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है।
आधार 12 अंकों का पहचान पत्र है। इसे व्यक्ति की बायोमीट्रिक्स यानी उंगलियों के निशान, आँखों की पुतली और फोटो से जोड़ा गया है।इसे सराकर ने साल 2009 में शुरू किया था। हालांकि इसकी शुरूआत में सरकार ने कहा था कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे सरकार ने इसे एक-एक करके योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया। सबसे पहले इसे नरेगा के तहत काम का अधिकार और पेंशन हासिल करने के लिए अनिवार्य किया गया
पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए भी अपने-अपने विभागों में आधार नंबर रजिस्टर कराना होगा। इससे उन्हें अासानी से मासिक पेंशन मिल सकेगी।
पासपाेर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदनकर्ता को पता और पहचान के प्रमाण के तौर पर सिर्फ एक आधार नंबर ही देना होगा। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं