हिट एंड रन मामला : हाईकोर्ट ने दी दो दिन की अंतरिम जमानत
मुंबई। करीब 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बुधवार को सत्र न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनायी। लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय से दो दिन की अंतरिम जमानत मिल जाने के कारण वह जेल जाने से बच गये हैं।
28 सितम्बर, 2002 की रात मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में सलमान खान की लैंड क्रूजर कर से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी और चार घायल हो गये थे। दुर्घटना के इसी मामले में आज मुंबई के सत्र न्यायालय ने सलमान खान को भारतीय दंड विधान की धरा 304(2) सहित कुल आठ धाराओं में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये नकद जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन सलमान खान के परिवार और उनके वकीलों की मुस्तैद टीम ने तीन घंटे के अन्दर ही मुंबई उच्च न्यायालय से उनके लिए दो दिन की अंतरिम जमानत हासिल कर उन्हें जेल जाने से बचा लिया।
- 4932 दिन बाद फैसला, 3.5 घंटे में जमानत
- सलमान खान गैर-इरादतन हत्या के दोषी
- सुबह 11:00 बजे सेशंस कोर्ट की कार्यवाही शुरू
- दोपहर 1:25 बजे 5 साल की सजा की फैसला
- दोपहर 2:45 बजे वकील बोम्बे हाईकोर्ट पहुंचे